महिला श्रमिकों का कल्याण और प्रशिक्षण है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनोंध्स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि केन्द्रीयध्राज्य सरकारों के विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को संगठित, उनके अधिकारों तथा ड्यूटियों के बारे में उन्हें शिक्षित, विधिक सहायता प्रदान की जाए और महिला श्रमिक की आम जागरूकता से संवर्धन करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं इत्यादि का आयोजन किया जाए। सामान्य जागरूकता विकसित किए जा सके।
साथ ही, विशेष रूप से महिला कामगारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है ताकि वे सशक्त हों और उनका कल्याण सुनिश्चित हो।
इन योजनाओं के लिए निधियों का राज्व-वारध्संघ राज्य क्षेत्रवार अलग से आवंटन नहीं है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कुल 1,03,030 महिलाएं लाभांवित हुई हैं।
साथ ही, विशेष रूप से महिला कामगारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है ताकि वे सशक्त हों और उनका कल्याण सुनिश्चित हो।
इन योजनाओं के लिए निधियों का राज्व-वारध्संघ राज्य क्षेत्रवार अलग से आवंटन नहीं है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कुल 1,03,030 महिलाएं लाभांवित हुई हैं।
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