Sunday, 26 April 2015

जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा ने की शादी


नई दिल्ली. मॉडल जेसिका लाल की हत्या मामले में उम्र कैद काट रहे मनु शर्मा उर्फ सिद्धार्थ वशिष्ठ ने मुंबई की एक लड़की से शादी कर ली है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ‘फरलो’ पर दो हफ्ते के लिए जेल से बाहर आए 37 साल के मनु की शादी 22 अप्रैल को चंडीगढ़ में हुई। शादी के मौके पर केवल परिवार के करीबी लोगों को ही बुलाया गया था।
पिता ने नहीं दी जानकारी

शादी के बारे में पूछे जाने पर मनु के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने यह कहते हुए टिप्पणी से इनकार कर दिया कि यह ‘मनु के निजी जीवन का हिस्सा’ है। सूत्रों के अनुसार, मनु और इस लड़की का परिचय 10 साल पुराना है, लेकिन साल 2006 में मनु को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी करार दिया और यह शादी टल गई। इसके बाद साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मनु की सजा को बहाल रखा।
तिहाड़ ने की ‘फरलो’ की पुष्टि

तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने मनु को ‘फरलो’ की पुष्टि करते हुए साफ किया कि वह पैरोल पर नहीं है जिसमें कानूनी प्रतिबंध होते हैं। हालांकि, इस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि मनु को ‘फरलो’ किन आधारों पर दिया गया। इस साल की शुरुआत में मनु ने जेल से ही अपना पोस्ट ग्रैजुएशन पूरा किया है।
क्या है ‘फरलो’
फरलो का मतलब जेल से मिलने वाली छुट्‌टी से है। यह पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दी जाती है।
- एक साल में कैदी तीन बार फरलो ले सकता है, लेकिन इसकी कुल अवधि 7 सप्ताह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठोस कारणों की स्थिति में फरलो 120 दिन के लिए मंजूर की जा सकती है।
- यह भी जरूरी है कि कैदी ने इससे पहले तीन साल की सजा पूरी कर ली हो और जेल में उसका बर्ताव अच्छा हो। इसकी मंजूरी जेल विभाग के महानिदेशक देते हैं।
क्या है जेसिका लाल हत्याकांड

मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 को मनु शर्मा ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब कोलोनाडे में सोशलाइट बीना रमानी के स्वामित्व वाले टैमरिंड कोर्ट में उसने उसे शराब परोसने से मना कर दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने फरवरी 2006 में उसे बरी कर दिया था। इसके बाद देशभर में गुस्से की लहर फैल गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केस को फिर से खोला और कानूनी प्रक्रिया के बाद मनु शर्मा को हत्या का दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा पर मुहर लगा दी।

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